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प्रशिक्षकों ने अधिकारियों को बताई मतगणना की बारीकियां

  दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दुर्ग और बेमेतरा जिले के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम मतगणना प्रशिक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन ...

 

दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दुर्ग और बेमेतरा जिले के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम मतगणना प्रशिक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में बीआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना कार्य 4 जून 2024 को किया जाएगा। लोकसभा क्षेत्र दुर्ग के सभी 9 विधानसभाओं के मतगणना में शामिल सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आज बीआईटी सभागार दुर्ग में प्रशिक्षण दिया गया। रिसोर्स पर्सन एनएलएमटी गीता दीवान, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश कुमार वर्मा एवं रश्मि वर्मा द्वारा मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। रिसोर्स पर्सन सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रश्मि वर्मा द्वारा वैधानिक प्रावधान और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, आधारभूत संरचना एवं सुरक्षा व्यवस्था, गणनाकर्मी एवं गणना अभिकर्ता, डाकमत पत्रों की गणना, ईवीएम में दर्ज मतों की गणना, मतगणना से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधान, मतगणना पूर्व होने के पश्चात ईवीएम और निर्वाचन सामग्रियों को सील करना, परिणामों की घोषणा और अनुगामी कार्यवाही एवं अन्य विषयों के संदर्भ में बिन्दुवार जानकारी दी गई।

निर्वाचन प्रशिक्षक ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों की विस्तार से जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम परंतु सबसे संवेदनशील चरण है। इसलिए गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक के रूप में आपका काम सरल होने के बावजूद आपको इसे अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। मतगणना से संबंधित महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान, मतगणना केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्थाओं, ईवीएम द्वारा मतगणना, वीवीपैट पर्चियो की गणना, डाक मतपत्रों की गणना एवं परिणाम की घोषणा के बारीकियों के संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया।  मतगणना के दौरान कौन-कौन सी जरूरी सावधानी बरती जानी है एवं इस दौरान कौन-सी प्रारूप में आवश्यक प्रतिपूर्ति की जानी, इसकी जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि विधानसभावार मतगणना कक्ष में मतगणना कार्य संपन्न होगा। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मतो की गणना विधानसभावार अलग-अलग कक्षों में की जाएगी। विधानसभावार 14 टेबल में मतांे की गणना की जाएगी। मतगणना कक्ष में जाली के बाहर मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे, जो मतगणना कार्य को प्रत्येक गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाईजर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, गणना सहायक और माईक्रोआब्जर्वर होंगे। डाक मतपत्र को दो वर्गाे में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट एवं साधारण डाक मतपत्र। दोनों की गणना के लिए अलग गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक होंगे। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट/ईटीपीबी की मतगणना कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद ईव्हीएम मशीनों से मतगणना का कार्य किया जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे। इस कार्य के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक उनकी सहायता करेंगे। डाक मतपत्रों की वैधता के बारे में आरओ का निर्णय ही मान्य होगा। साथ ही ईटीपीबी से भिन्न डाक मत के निरस्त अथवा अमान्य होने के आधार को भी बताया गया। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु निर्धारित लोगों को प्रवेश पास जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतगणना के लिए पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझना जरूरी है। उन्होंने पूरी सतर्कता और सजगता के साथ मतगणना का कार्य करने की बात कही। उन्होंने बताया कि मतगणना के प्रत्येक चरण की जानकारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में देनी होगी।

मतगणना हॉल में प्रवेश वर्जित- मतगणना कक्ष में पुलिस कर्मियों को चाहे वर्दी में हो या सादे कपड़े में हो (जब तक आरओ उन्हें कानून व्यवस्था या किसी समरूप उद्देश्य के लिए निर्णय नही लेते), मंत्री, राजमंत्री, उप केन्द्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री जब तक की वे उम्मीदवार न हो उपरोक्त को उम्मीदवार के चुनाव या मतगणना या मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, गणना एजेंट तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक की उन्होंने घोषणा पत्र पूरा करने और हस्ताक्षर करने के बाद नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति जमा नही कर दी हो।

गणना केन्द्र में बैठक व्यवस्था- मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण लेकर प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित होगा। मतगणना के दौरान प्रथम पंक्ति में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के गणना अभिकर्ता, द्वितीय पंक्ति में अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता बैठ सकेगा। इसी तरह तीसरे स्थान पर पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता तत्पश्चात निर्दलीय अभ्यर्थियों के अभिकर्ता बैठ सकेंगे। पुलिस कर्मी गणना हॉल के द्वार पर तैनात रहेंगे। आरओ की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हॉल में प्रवेश अथवा निकास नही कर सकेगा।

मीडिया प्रबंधन-  मीडिया कर्मियों को मतगणना हॉल के अंदर मोबाईल वर्जित रहेगा। ईवीएम में दर्ज वास्तविक वोट की कोई रिकॉर्डिंग नही की जाएगी। मतगणना हॉल के अंदर पहुँच को सीमित करने के लिए आरओ को एक लाइन चिन्हित या एक स्ट्रींग लगानी होगी।

सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश कुमार वर्मा ने बताया कि वीवीपैट पर्चियों से मतगणना हेतु ईसीआई के निर्देशानुसार वीवीपैट से अनिवार्य गणना के समय यदि पर्चियों की गणना का परिणाम सीयू के परिणाम से भिन्न हो तो उसकी पुनः गणना की जाएगी। ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि गणना परिणाम पूर्व की किसी गणना अथवा सीयू की गणना से मेल न कर जाए। उन्होंने ईवीएम में डाले गए मतों की गणना के बारे में बिन्दुवार जानकारी दी।

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