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हाईकोर्ट ने लगाई रोक लेक्चरर और मिडिल स्कूल के प्रधान पाठकों की पदोन्नति पर

  बिलासपुर/रायपुर।  हाईकोर्ट ने मिडिल स्कूल के हेडमास्टर और लेक्चरर के पद पर पदोन्नति पर रोक लगा दी है। 2010 में नियुक्त ई-काडर शिक्षकों की ...

 




बिलासपुर/रायपुर। 
हाईकोर्ट ने मिडिल स्कूल के हेडमास्टर और लेक्चरर के पद पर पदोन्नति पर रोक लगा दी है। 2010 में नियुक्त ई-काडर शिक्षकों की तरफ से हाईकोर्ट में प्रमोशन के प्रावधान को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। सोमवार को इस मामले में चीफजस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रमोशन प्रक्रिया पर स्टे कर दिया। याचिकाकर्ता हेडमास्टरों की तरफ से पैरवी अधिवका प्रफुल्ल भारत ने की। हालांकि इस स्टे का असर टी संवर्ग के शिक्षकों पर नहीं होगा। वहीं प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों, शिक्षक एलबी व प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठकों के प्रमोशन पर भी इसका असर नहीं होगा।

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