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गांजा तस्कर को 12 साल की सश्रम कैद, 1 लाख जुर्माना

रायपुर।  गांजा तस्कर अरुण कुमार जाटव को रायपुर के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 12 वर्ष के सश्रम कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने ...



रायपुर। गांजा तस्कर अरुण कुमार जाटव को रायपुर के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 12 वर्ष के सश्रम कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। गांजा तस्कर अरुण कुमार जाटव हरियाणा के फरीदाबाद शहर के म.नं. 198, वार्ड नं. 13 एसी नगर नीट स्कोर्ड हास्पिटल के पास का निवासी है। 18 नवंबर 2017 को आंरग थाने की पुलिस टीम ने अरुण कुमार जाटव को 182 किलोग्राम गांजा का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया था।

इस मामले में दर्ज प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में चल रही थी। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के उपरान्त फैसला सुनाया है। इस मामले मेें शासन के पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनोद भारत ने की। जुर्माने की राशि न अदा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कैद की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला 27 दिसंबर 2021 को सुनाया गया।

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