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बागबाहरा वन परिक्षेत्र में वन्यप्राणी भालू के शिकार मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

महासमुंद। बागबाहरा वन परिक्षेत्र में वन्यप्राणी भालू के शिकार मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । आरोपियों के कब्जे से शिकार म...

महासमुंद। बागबाहरा वन परिक्षेत्र में वन्यप्राणी भालू के शिकार मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त सामग्री एवं भालू के कुछ अंग जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई ।


प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक खेमराज द्वारा घटना की उक्त जानकारी वन अमले को दी गई। बाद उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा विकास चन्द्राकर के नेतृत्व में वन अमले ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। आरोपियों द्वारा कोमाखान परिवृत्त, भलेसर परिसर के वन कक्ष क्रमांक 110 में वन्यप्राणी भालू उम्र 5 वर्ष का विद्युत करंट लगाकर शिकार किया था.

मृत भालू के अंग-भंग कर उसके अंग को अपने साथ ले गए थे। मृत भालू के बाकी शरीर को घटनास्थल पर ही झाड़ियों में छिपा दिया। छानबीन के आधार पर चार वन विभाग ने चार आरोपियों  के जुनवानी निवासी 47 वर्षीय बंशी बरिहा ,49 वर्षीय सोनसिंग बरिहा 35 वर्षीय जेठू बरिहा एवं 32 वर्षीय देव बरिहा इस मामले मे पकडा है। इन सभी से वन अमले द्वारा गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने वन्यप्राणी भालू का शिकार करना स्वीकार किया। वन विभाग के अमले ने आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल के समीप ही शिकार में प्रयुक्त विद्युत तार, जीआई तार, प्लास्टिक पाइप, लकड़ी का खूंटा जब्त किया । इसके साथ ही आरोपी बंशी बरिहा के घर की छत से वन्यप्राणी भालू के अंग, शिकार में प्रयुक्त औजार भी जब्त किये।

मृत वन्यप्राणी भालू का पशु चिकित्सक दल के द्वारा पोस्टर्माटम करने के पश्चात वनण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में दाह संस्कार किया गया। पकडे गये चारो आरोपियों को वन्यप्राणी भालू के शिकार किए जाने के अपराध में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 (1) 44, 49, 50, 51, 52 एवं 57 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13406/21  26 नवंबर को दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

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