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आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य

रायपुर । नगरीय निकाय चुनाव के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीम...

रायपुर । नगरीय निकाय चुनाव के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए नगर निगम बीरगांव एवं वार्ड क्रमांक 14 नगर पालिका परिषद गोवरा-नवापरा के सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अरत्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  सौरभ कुमार ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (३) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत रायपुर जिला के नगर पालिक निगम बीरगांव, एवं नगर पालिका परिषद गोवरा नवापारा के वार्ड कमांक 14 सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा कराये।

इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा करा सकता है। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबधित थाने में प्रदान करना अनिवार्य होगा। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश जिले में निवासरत् बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी निर्वाचन प्रकिया समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।

इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदो पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक सस्थानों एव महत्तवपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।

ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन, इस आदेश के जारी होने के 07 दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट रायपुर के कक्ष क्रमांक 17 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए रायपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों जिला कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय को छोड़कर के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी एवं शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करें कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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