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अब हर 10 साल में आधार कार्ड को कराना होगा अपडेट,सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

सरकार ने आधार कार्ड में अपडेशन को लेकर नया आदेश जारी किया है. इसके लिए आधार के नियमों में कुछ संशोधन किया गया है. इस संशोधन का नाम आधार (एनर...



सरकार ने आधार कार्ड में अपडेशन को लेकर नया आदेश जारी किया है. इसके लिए आधार के नियमों में कुछ संशोधन किया गया है. इस संशोधन का नाम आधार (एनरोलमेंट एंड अपडेट) (10वां संशोधन) रेगुलेशन, 2022 दिया गया है. सरकार ने इस संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए नियम के मुताबिक अब आपको 10 साल में एक बार आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य होगा. आपको प्रूफ आफ आईडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपडेट करना होगा. सरकार ने गाइडलाइन जारी करके आधार अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है।


संशोधन के मुताबिक, जिस दिन आधार नंबर के लिए एनरोलमेंट कराया गया, उस दिन से 10 साल पूरा होने पर आधार कार्डहोल्डर पहचान प्रमाण पत्र और एड्रेस का प्रमाण पत्र जमा कर कम से कम एक बार अपने सपोर्टिंग डॉक्यमुमेंट को अपडेट कराना होगा. इस बारे में आधार की एजेंसी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी और इंडिया यानी कि UIDAI ने कहा है कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया है और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है, वे अपने पहचान पत्र और पता के प्रमाण पत्र के साथ इसे अपडेट करा सकते हैं।


आधार के नियम में बदलाव

यूआईडीएआई के अनुसार, पिछले 10 साल में आधार नंबर व्यक्ति के पहचान प्रमाण के तौर पर सबसे मजबूती से उभरा है जिसका इस्तेमाल आज कई जरूरी कार्यों में किया जा रहा है. सरकारी योजनाओं में आधार की मदद से कई तरह के फायदे मिल जा रहे हैं. बैंकिंग सर्विस में भी इसका रोल अहम हो गया है. योजनाओं और सर्विस का लाभ लगातार, बिना किसी रुकावट के मिलता रहे, इसके लिए आधार नंबर को अपडेट रखने की जरूरत होती है. आधार के कागजात अपडेट हों तो आधार नंबर के प्रमाणीकरण या सत्यापन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।



ऐसे अपडेट कराएं आधार कार्ड

आधार अपडेट कराने और उसके शुल्क के बारे में यूआईडीएआई ने पूरी जानकारी दी है. एजेंसी का कहना है कि आधार नंबर में किसी कागजात को अपडेट करने की सुविधा एक निश्चित शुल्क के साथ दी गई है. कार्डहोल्डर को आधार में जिस तरह का अपडेट कराना हो, उसका शुल्क चुकाकर संशोधन कराया जा सकता है. आधार नंबर में कार्डहोल्डर व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट करा सकता है. इस सुविधा को My Aadhaar Portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. निवासी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी नजदीकी नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं।


नई गाइडलाइन के मुताबिक, कार्ड बनवाने के 10 साल के भीतर अगर किसी व्यक्ति ने सपोर्टिंग डॉक्युमेंट में किसी तरह का अपडेट नहीं कराया है, तो वह पहचान और पते का प्रमाण पत्र देकर इसे अपडेट करा सकता है. सरकार ने इस बदलाव को मंजूरी दे दिया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों ने शुरू में आधार कार्ड बनवाने के लिए कोई कागजात नहीं दिया. अब उनका आधार नंबर अमान्य न हो, इसके लिए उसे अपडेट करने की सलाह दी गई है।

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