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CG – इस जिले में सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी कक्षाएं…आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल भी रहेंगे बंद

दुर्ग।   जिले में बेतहाशा बढ़ते कोरोना को देखते हुए कलेक्टर के कड़े कदम उठाये है। जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे है। कलेक्टर दुर्ग डॉ....



दुर्ग। जिले में बेतहाशा बढ़ते कोरोना को देखते हुए कलेक्टर के कड़े कदम उठाये है। जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे है। कलेक्टर दुर्ग डॉ. एसएन भुरे ने जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब सारी क्लासेस ऑनलाइन होगी।

इसके साथ ही 7 जनवरी से जिले के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद रहेगें। वैक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाइडलाइन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया सकता है।

जिले में धारा 144 लागू है। इसके तहत कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी गई हैं। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट मुक्त रहेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात 11 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। फूड की होम डिलीवरी रात 11 बजे तक रहेगी।

सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रैली, खेलकूद, मेला मंडाई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी कार्यक्रम स्थल पर उसकी क्षमता का एक तिहाई लोगों को ही अनुमति होगी। 100 उससे अधिक लोगों के आने पर कार्यक्रम से एक दिन पहले निकटतम थाना, जोन कार्यालय, नगरीय निकाय को सूचित कर अनुमित लेनी होगी।

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