बिलासपुर / रायपुर। याचिकाकर्ता हरि राम मांडवी वर्तमान में थाना इरागांव, जिला कोंडागांव में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उसने जून 2021 को ग्राम...
बिलासपुर/रायपुर। याचिकाकर्ता हरि राम मांडवी वर्तमान में थाना इरागांव, जिला कोंडागांव में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उसने जून 2021 को ग्राम चेरबेडा तथा ग्राम भंडारपाल के सरहदी गांव हुवल थाना धनोरा जिला कोंडागांव में हुए नक्सल विरोधी अभियान में हिस्सा लिया था। इसमें दो नक्सली मारे गए थे। इस घटना में लगभग 39 पुलिस फोर्स के जवान थे।
इसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व के भी कुछ जवान थे। उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए जाने का प्रावधान पुलिस रेगुलेशन में है। उस फोर्स के कुछ जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिए जाने की प्रक्रिया की गई। याचिकाकर्ता भी उनमें से एक था, जिसने इस घटना के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया परंतु इसे आउट ऑफटर्न प्रमोशन से वंचित रखा गया। इन्हीं आधार पर हरिराम ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने डीजीपी, एसपी कोंडागांव, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कोंडागांव, एवं अन्य को जवाब देने का आदेश दिया है।
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