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पंचायत चुनाव:1066 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग… 152 सरपंच, 330 पंच, कई जनपद, जिला सदस्यों के लिए आज मतदान…

कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्से में गांवों की सरकार बनाने के लिए पंचायत चुनाव की वोटिंग गुरुवार को होगी। कुछ जगह आम चुनाव और...



कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रदेश के कुछ हिस्से में गांवों की सरकार बनाने के लिए पंचायत चुनाव की वोटिंग गुरुवार को होगी। कुछ जगह आम चुनाव और कुछ जगह उपचुनाव में शामिल होने वाले मतदाता अलग-अलग जगह 3 जिला पंचायत सदस्य, 27 जनपद सदस्य, 152 सरपंच और 330 पंचों को चुनने के लिए प्रदेशभर में 1066 बूथ पर मतदान करेंगे।

कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हर बूथ पर स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों में मास्क अनिवार्य होगा। बिना मास्क के मतदान नहीं करने दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केन्द्रों पर मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट, अथवा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक डिवाइस बैन कर दिए गए हैं। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी भी अपने मोबाइल का बूथ के भीतर उपयोग नहीं करेंगे। कोविड-19 के संकट को देखते हुए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है।

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग हर बूथ पर सेनिटाइजर
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। सभी मतदान केन्द्रों पर सेनेटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश के पहले और बाद में अपने हाथ सेनेटाइज करने होंगे। सभी बूथों पर सेनेटाइजर उपलब्ध कराया गया है। वोटिंग से दो दिन पहले मतगणना के दिन सभी तरह की शराब दुकानें, बार, मदिरा की खरीदी-बिक्री बंद रहेगी।

वोट के लिए मान्य पहचानपत्र
दसवीं- बारहवीं की बोर्ड की मार्कशीट, मनरेगा का जॉबकार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग के साफ्टवेयर एसईसीईआर से प्रिंट की गई मतदाता पहचान पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता परिचयपत्र (इपिक कार्ड), बैंक व डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, पेनकार्ड, आधार कार्ड, राज्य व केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों का फोटो सेवा पहचानपत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटो वाला स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्टकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटो वाला पहचानपत्र, बार काउंसिल का अधिवक्ता परिचयपत्र, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय का छात्र पहचानपत्र, शस्त्र लाइसेंस।

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